गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर लगाए हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट का स्टे आर्डर पूरी परियोजना को ठप करना है।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी।
वहीं, हिमाचल सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन का कहना है कि चंद्रचूड़ की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए कहा कि जब सरकार विस्तारीकरण चाहती है और अधिग्रहण के लिए धन उपलब्ध करवाया जा रहा है तो रोक नहीं लगानी चाहिए। गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर रोक लगा दी थी।