Passenger Goods Tax Himachal: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुराने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी एवं विशेष पथ कर (Special Road Tax) जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों ट्रक, बस, पिकअप सहित अन्य कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार के इस कदम से उन वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जो विभिन्न कारणों से अब तक अपना बकाया टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से समय सीमा के भीतर अपना टैक्स और बकाया पेनल्टी जमा करने की अपील की है, ताकि किसी भी अतिरिक्त कार्रवाई से बचा जा सके।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट उन सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी, जो हिमाचल प्रदेश में संचालित होते हैं और जिन पर बकाया टैक्स एवं जुर्माना लंबित है।



