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सहायक प्रोफेसरों को झटका, अनुबंध सेवाओं को अब स्थायी नौकरी में नहीं जोड़ा जाएगा

  • हिमाचल सरकार ने सहायक प्रोफेसरों/आचार्यों की संविदा सेवाओं की गणना संबंधी सभी अधिसूचनाएं वापस लीं।
  • 2024 में लागू सरकारी सेवा अधिनियम के तहत लिया गया निर्णय।
  • संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

Himachal Pradesh Contractual Service Policy: सहायक प्रोफेसरों /आचार्यों को झटका लगा है। अब अनुबंध सेवाओं को स्थायी नौकरी में नहीं जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहायक प्रोफेसर (एस)/आचार्य (एस) कॉलेज कैडर की अनुंबध सेवाओं  की गणना से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं/स्पीकिंग आदेशों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 23, 2025) के तहत लिया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश उन सभी याचिकाकर्ताओं/आवेदकों पर लागू होगा, जिन्होंने अपनी अनुबंध सेवाओं को गणना में शामिल करने की मांग की थी। अब, इन सेवाओं को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का तत्काल पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी मिल सके।