हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अनुबंध सेवाकाल का लाभ लेने वालों से रिकवरी नहीं

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  • हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों से वित्तीय रिकवरी पर रोक लगाई।
  • सरकार की 20 फरवरी को जारी अधिसूचना पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली।
  • न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया।

Himachal Pradesh HC ruling: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों से वित्तीय रिकवरी करने का प्रावधान था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने इस अधिसूचना को फिलहाल निलंबित कर दिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है।

प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी कर उन कर्मचारियों से वेतन, वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ वापस लेने और वित्तीय रिकवरी करने का निर्णय लिया था, जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुई थीं। सरकार का यह आदेश उन मामलों पर लागू किया गया था, जिनमें कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता का लाभ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर दिया गया था।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को अनुचित ठहराते हुए उस पर रोक लगा दी। इससे अब उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता का लाभ मिला था।