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वक्फ कानून का विरोध छोड़ प्रदेश सरकार बनाए वक्फ बोर्ड : रमजान खान
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नए वक्फ कानून से मुस्लिम महिलाओं और निम्न वर्ग को मिलेगा लाभ
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संपत्तियों और आय में पारदर्शिता लाएगा नया कानून
New Waqf Law India: धर्मशाला में सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रमजान खान ने सोमवार को प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को सलाह दी कि वक्फ कानून का विरोध और बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए वक्फ कानून से मुस्लिम समाज के गरीब और निम्न वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। इससे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और हर वर्ष वक्फ बोर्ड का ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा।
रमजान खान ने बताया कि देशभर में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ भूमि है, जबकि अब तक केवल 100 एकड़ ही बताई जाती थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से होने वाली आय का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन नए कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों को वक्फ बोर्ड की जमीन, संपत्तियां और आय की जानकारी छह माह के भीतर दर्ज करनी होगी।
उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग की शादी, इलाज और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। नए कानून से इन उद्देश्यों को मजबूती मिलेगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।



