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परवाणू-शिमला हाईवे : सनवारा टोल बैरियर पर 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक टोल पर रोक

हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला हाईवे पर टोल वसूली रोकी
20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक टोल पर लगेगा ब्रेक
सड़क सुधारने के लिए NHAI और PWD को आदेश


शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति पर बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सनवारा टोल बैरियर पर 20 सितंबर से 30 अक्तूबर तक टोल वसूली रोक दी जाए। अदालत ने सोलन के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सड़क सुधार कार्यों में पूरा सहयोग दें और साथ ही कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखें।

अदालत ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को भी आदेश दिया है कि वह कैथलीघाट से शिमला तक सड़क की मरम्मत और सुधार कार्य तत्काल शुरू करे ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।

गौरतलब है कि परवाणू-शिमला हाईवे पर हर दिन 10 से 15 हजार वाहन गुजरते हैं और टोल प्लाजा से लाखों रुपये की आय होती है। इसके बावजूद सड़क की हालत जर्जर है और यात्रियों को लंबे समय से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही कारण है कि एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया।

हाईकोर्ट के इस आदेश से वाहन मालिकों और आम जनता को राहत मिलेगी। अब उम्मीद की जा रही है कि इस अवधि में सड़क सुधार के कार्य तेजी से होंगे और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान निकलेगा।