हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी फैडरेशन के होने वाले चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कराए जाने वाले चुनाव कानून के दायरे में हों लेकिन चुनावों का निर्णय प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने शमशेर सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए हैं।
इसके अलावा प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों के अंदर याचिका का जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस याचिका में हिमाचल प्रदेश नॉन गैजेटिड ऑफिसर फैडरेशन और निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।