- पंचायत चुनाव ड्यूटी में बड़ी लापरवाही पर शिमला में 4 अधिकारी सस्पेंड
- मतदान कक्ष में एरो क्रॉस मार्क सील के साथ NOTA की रबर स्टाम्प छोड़ी गई
- 124 वोट पड़ने के बाद शिकायत पहुंची प्रशासन तक, DC ने तुरंत लिया एक्शन
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शिमला के जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने पोलिंग पार्टी संख्या-65 में तैनात चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने इस मामले को चुनाव प्रक्रिया की गंभीर चूक मानते हुए सख्त कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला शिमला जिला की ग्राम पंचायत नरैन के वार्ड नंबर-1 स्थित मतदान केंद्र ब्रांदली-1 का है। यहां मतदान प्रक्रिया के दौरान पोलिंग पार्टी द्वारा निर्धारित चुनावी नियमों का सही पालन नहीं किया गया। जांच में सामने आया कि मतदान कक्ष के भीतर निर्धारित एरो क्रॉस मार्क सील के साथ NOTA की रबर स्टाम्प भी रखी हुई थी।
इस चूक के कारण एक मतदाता ने अनजाने में उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह की जगह NOTA पर मुहर लगा दी। बाद में मतदाता ने इसकी शिकायत चुनाव अधिकारियों से की। शिकायत मिलने के बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया।
बताया गया कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सूचना मिलने तक कुल 124 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। प्रशासन ने माना कि यह लापरवाही चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
निलंबित किए गए अधिकारियों में अनिल कुमार टीजीटी, राजकीय उच्च विद्यालय देव नगर, जो प्रीसाइडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात थे, शामिल हैं। इसके अलावा प्रकाश चंद एलटी राजकीय उच्च विद्यालय मश्नू, राज कुमार पीईटी जीएसएसएस मुनिश बहाली तथा रमेश चंद जेओए (आईटी) विद्युत उपमंडल सराहन को भी निलंबित किया गया है।
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने स्पष्ट कहा कि चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य में पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी अपेक्षित होती है। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आदेशों के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान सभी अधिकारियों का मुख्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय रामपुर निर्धारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



