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हमीरपुर: MBBS की फर्जी डिग्री मामलें में डॉक्टर को साढ़े 3 साल सजा, लगा जुर्माना

नवनीत बत्ता |

MBBS की फ़र्ज़ी डिग्री मामले में हमीरपुर के सीजेएम कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को साढ़े 3 साल क़ैद और डिग्री जारी करने वाले आरोपी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों को 3 लाख 40 हज़ार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हमीरपुर के सीजेएम अभय मंडियाल ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए कुलदीप कुमार गांव खुर्द  ज्वालामुखी और इंद्र सिंह न्यू आदर्श नगर होशियारपुर  को उपरोक्त सज़ा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान 23 गवाह पेश किए गए। दोषियों पर धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत सभी आरोप साबित हुए। इस केस में सरकार की तरफ़ से पैरवी करने वाले सहायक न्यायवादी डिम्पल ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2009 में अभियुक्तों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। उस वक़्त के डीएसपी बलवीर सिंह और उप निरीक्षक हंसराज ने मामले की छानबीन की थी।

ग़ौरतलब है कि 2009 में  फ़र्ज़ी डिग्री का मामला सामने आया था और वहीं, अपनी जाली डिग्री के बल पर टौणी देवी में भी एक नर्सिंग संस्थान शुरू किया था । बाद में विवादों के कारण यह संस्थान सुर्ख़ियो में आया । फ़र्ज़ी डिग्री के आरोप साबित होने से पहले ही कुलदीप कुमार ने टौणी देवी का संस्थान बंद कर दिया।