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हिमाचल में सहायक वन रक्षकों के 500 पदों पर भर्ती, अधिसूचना जारी, आधे पद वन मित्रों के लिए आरक्षित

➤ हिमाचल के वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पदों पर होगी भर्ती, अधिसूचना जारी
➤ 50 प्रतिशत पद खुली भर्ती और 50 प्रतिशत पद कार्यरत वन मित्रों के लिए आरक्षित
➤ वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट, बाकी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य


शिमला। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए भर्ती योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत 50 प्रतिशत पद खुली भर्ती से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों के लिए आरक्षित रहेंगे। पूरी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी।

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही उसका संबंधित वन सर्किल का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य होगा।

सहायक फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी अनिवार्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि, वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी, क्योंकि वे अपनी पूर्व भर्ती के दौरान यह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शुरुआत में पांच साल के लिए निश्चित मासिक वेतन पर की जाएगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को छह महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण के बाद होने वाली इंडक्शन परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा।

सहायक फॉरेस्ट गार्ड वन बीट की निगरानी करने के साथ अवैध कटान और अतिक्रमण रोकने, वनों को आग से बचाने और वन संपदा की सुरक्षा का काम करेंगे। ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर तीन लिखित नोटिस देने के बाद कर्मचारी को सेवा से हटाया जा सकेगा।

योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का आकस्मिक अवकाश, साल में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश निर्धारित किया गया है।

भर्ती में श्रेणीवार 10 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। यह सूची परिणाम घोषित होने के छह महीने तक मान्य रहेगी। प्रशिक्षण दौरे के दौरान नियमानुसार यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा। हालांकि, इन कर्मचारियों पर नियमित कर्मचारियों के पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और अवकाश संबंधी नियम लागू नहीं होंगे।