चिंतपूर्णी श्रावन अष्टमी के दौरान जिला में धारा 144 लागू की जा रही है। डीसी ऊना राकेश कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी जी के श्रावन अष्टमी मेला जो 12 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित हो रहे हैं, उसके दौरान जिला में धारा 144 लागू रहेगी। यह आदेश 12 अगस्त से 19 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
डीसी ने कहा मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर किसी भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णता मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉसबैंड, चिमटें इत्यादि के लाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही मेले के दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी भी रहेगी। इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर के दायरे पर भंडारा लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान DJ सिस्टम आतिशबाजी पर पूर्ण पाबंदी के साथ ही उन्होंने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।