2008 के बहुचर्चित आरुषि तलवार – हेमराज हत्याकांड में डॉक्टर दंपति राजेश और नूपुर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ CBI की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अपील पर तलवार दंपत्ति के घरेलू सहायक हेमराज की पत्नी की अपील के साथ सुनवाई होगी। कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में रिहा कर दिए गए आरुषि के माता-पिता को नोटिस भी जारी कर दिया है।
जज रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि सीबीआई की अपील पर हेमराज की पत्नी द्वारा दायर अपील के साथ ही सुनवाई की जाएगी। पीठ ने CBI की अपील स्वीकार कर ली। इन दोनों अपील में तलवार दंपत्ति को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 अक्तूबर, 2017 के निर्णय को चुनौती दी गई है। इस दोहरे हत्याकांड में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
तलवार दंपति ने अदालत के इस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने तलवार दंपति को बरी करते हुए कहा था कि मौजूदा सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में यह मामला फिर खुल सकता है और आरुषि तलवार के माता-पिता की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।