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श्रीनगर होटल कांड: कोर्ट ऑफ इन्कॉयरी में मेजर गोगोई दोषी करार, हो सकता है कोर्टमार्शल

समाचार फर्स्ट डेस्कट |

पत्थरबाज को जीप से बांधकर घुमाने के बाद चर्चा में आए इंडियन आर्मी के मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ श्रीनगर होटल कांड में अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में गोगोई के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जांच में मेजर गोगोई को ड्यूटी के दौरान कहीं और होने और निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ाने का दोषी पाया गया। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की अनुशंसा के बाद मेजर गोगोई को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट आफ इंक्वायरी ने पाया कि मेजर गोगोई ने एक संघर्ष वाले क्षेत्र में एक स्थानीय महिला से संबंध बनाकर सेना के नियम का उल्लंघन किया और ड्यूटी के स्थान से दूर रहकर संचालक प्रक्रिया का उल्लंघन किया।

मेजर गोगोई को 23 मई को श्रीनगर स्थित उस होटल में तकरार होने के बाद हिरासत में लिया था जहां पर वह कथित रूप से 18 वर्षीय महिला के साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद सेना ने उक्त घटना के संबंध में कोर्ट आफ इंक्वायरी के आदेश दिए थे।