सरकारी कर्मचारियों को अब अपने गृह जिला में तबादला करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब डीओ पर तबादले नहीं होंगे और गृह जिले में तबादले के लिए सीएम कार्यालय विभागीय फाइल पर मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
साथ ही कार्मिक विभाग ने डू-नॉट डिस्टर्ब के डीओ को लेकर हो रहे उलझन को ख़त्म करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।