सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से भारत में बीएस-4 श्रेणी के वाहन नहीं बेचे जाएंगे और न ही रिजस्ट्रेशन किया जाएगा। भारत में बीएस-6 उत्सर्जन नियम 1 अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे।
जस्टिस मदन बी. लोकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यह फैसला लिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि 1 अप्रैल 2020 से देश भर में केवल बीएस-6 वाहनों की बिक्री की जा सकेगी। पीठ ने कहा कि और अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की मांग है।
कोर्ट ने ऑटोमोवाइल कंपनियों को बीएस-4 वाहनों के स्टॉक को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2020 तक का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 1 अप्रैल 2017 से बीएस-3 श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी थी।