अभिनेता सलमान खान एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। सलमान के खिलाफ अदालत को गुमराह केरने के मामले में धारा 340 के दो प्रार्थना पत्रों पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण में गुरुवार को सुनवाई के बाद बहस के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की गई है। बता दें कि इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। दोनों प्रार्थना पत्रों को लेतर सलमान की मुसीबत बढ़ती जा रही है।
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने आवेदन देकर बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वह पेशी में नहीं आ सकते, लेकिन उसी दिन सलमान कश्मीर की वादियों में फिल्म 'बजरंगी भाईजान' की शूटिंग करते हुए नजर आए। इस मामले को लेकर वन अधिकारी ललित बोड़ा ने अर्जी पेश कर सलमान के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी।
इसी तरह सलमान खान पर एक और झूठ का आरोप लगा जिसमें उन्होंने अपने हथियार के लाइसेंस को अदालत द्वारा बार-बार मांगने पर भी जमा नहीं कराने की बात कही गई है। सलमान ने एक प्रार्थनापत्र पेश करते हुए बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है। लेकिन जब सलमान ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन किया तब अदालत को उनके इस झूठ का पता चला।
सलमान के इस झूठ को लेकर लोक अभियोजक अधिकारी एनके सांखला ने सलमान खान के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज करने की बात कही, लेकिन तत्कालीन सीजेएम जज देव कुमार खत्री ने इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं दिया जो अभी विचाराधीन है।