साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी राम रहीम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के दो विशेष जजों ने रोहतक जेल में रेपिस्ट राम रहीम को ये फैसला सुनाया है। हालांकि, सीबीआई उम्रकैद की मांग कर रही थी लेकिन जज जगदीप सिंह ने 10 साल की सजा सुनाई है। जज के सामने सजा सुनाए जाने से पहले बलात्कारी बाबा राम रहीम ने रहम की भीख मांग रहा था। जज के सामने अपनी गलती पर गिड़गिड़ा रहा था। फैसले के बाद बाबा फूट-फूट कर रो रहा था।
इससे पहले पंचकूला कोर्ट के विशेष जज हवाई यात्रा से दो बजकर 20 मिनट पर रोहतक जेल पहुंचे और ठीक ढाई बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई। जज के फैसले के दौरान करीब 8-10 लोग मौके पर मौजूद रहे, जिनमें दोनों पक्षों के वकील, दोषी राम रहीम, सीबीआई के अधिकारी और कुछ सैन्यकर्मी मौजूद थे। कोर्टरूम में राम रहीम के वकीलों ने समाजसेवा का हवाला देकर उसे कम सजा देने की मांग की। वकीलों ने कहा कि बाबा राम रहीम सफाई अभियान और ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा कई समाजसेवी कार्य किए हैं, लिहाजा उसे सजा में रहम दिखाई जाए। साथ ही वकीलों ने राम रहीम के जेल बदलने की भी मांग की।
जबकि, सीबीआई ने इस मामले में उम्र कैद की मांग रखी थी। सीबीआई के वकीलों ने कहा कि बाबा राम रहीम ने पीड़ित महिलाओं के साथ 3 साल तक रेप करता रहा। इनके अलावा 40 से अधिक महिलाएं हैं जो सामने नहीं आ रही हैं…उनका भी बलात्कार किया है।
रोहतक जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपद्रव मचाने की कोशिश करने वालों को गोली मारने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा डेढ़ किलोमीटर के दायरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। सिरसा में कर्फ्यू और बाकी जगह धारा 144 लागू की गई है, ताकि पहले की तरह हिंसा न भड़क पाए। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बता दें कि साध्वी रेप मामले में बाबा राम रहीम को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इसके बाद हरियाणा और पंजाब में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें करीब 31 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।