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GST काउंसिल की 31वीं बैठक में बड़े ऐलान, 33 चीजों से GST घटाने का फैसला

समाचार फर्स्ट |

वित्तमंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक हुई। बैठक के बाद पुडूचेरी के सीएम वी. नारायणसामी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई है। आम लोगों के गुड न्यूज है क्योंकि कई प्रोडक्ट पर जीएसटी दर को घटाया गया है।

वी नारायणसामी ने कहा, 'कांग्रेस ने मांग की थी कि लग्जरी वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी चाजों पर टैक्स की दर को 18 फीसदी या उससे नीचे लाया जाना चाहिए, इस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 34 चीजों को छोड़कर अन्य सभी 18 फीसदी या उससे कम के स्लैब में आएंगी।'जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में कुल 33 चीजों से जीएसटी रेट कम करने का फैसला लिया है।

GST काउंसिल बैठक में लिए गए बड़े फैसले-

पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने बताया कि बैठक में 33 वस्तुओं की जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसीद और 5 फीसदी की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में 7 वस्तुओं को 28 फीसदी की जीएसटी दर से घटाकर 18 फीसदी की जीएसटी दर पर लाया गया है। टीवी स्क्रीन (32 इंच या इससे बड़ी) को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। लिथियम बैटरी चार्जर को 28 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया गया है।

फुट वियर को 5 फीसदी और 18 फीसदी से 12 फीसदी के स्लैब में करने का प्रस्ताव। व्हीलचेयर और हैंडीकैप्ड मोबिलिटी व्हीकल को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में लाया गया। फ्रोजन वेजीटेबल को 5 फीसदी जीएसटी से 0 फीसदी कर दी गई है।

रजिस्टर कंपनियों से गोल्ड एक्सपोर्ट को 3 फीसदी के 0 फीसदी पर लागा गया है। म्यूजिक बुक को 12 फीसदी से 0 फीसदी किया गया है। रबर टायर को 28 फीसदी से 18 फीसदी में लगाया गया। सीमेंट और कुछ ऑटो पार्ट की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पावर बैंक (लिथिम आयन बैटरी वाले) की एक कैटेगरी को 28 फीसदी से 18 फीसदी कर दिया गया है।

सिनेमा टिकट100 रुपए तक के टिकट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी जीएसटी कर दी गई है। जबकि इससे ऊपर की टिकट पर जीएसटी 28 फीसदी के घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी हुई है।

धार्मिक यात्रा पर जाने वालों को अब चार्टर्ड प्लेने के लिए भी अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्स देना होगा। सोलर पावर जनरेटिंग आइटम पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। अब 28 फीसदी जीएसटी स्लैब में केवल 34 वस्तुएं हैं। जिसमें सिन गुड या लग्जरी गुड शामिल हैं। कई आइटम पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। जिसमें प्रॉपर्टी से मुद्दे शामिल हैं। लॉटरी पर चर्चा अगली बैठक में होगी। डिजास्टर सेस पर फैसला अगली बैठक में होगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते कहा था कि 99 फीसदी सामानों पर जीएसटी कर 18 फीसदी होगी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ही जारी इस विश्लेषण में बताया कि अब महज 31 लग्जरी एवं नुकसानदेह सामानों पर ही अधिकतम 28% की दर से जीएसटी लग रहा है और इनमें भी एक जुलाई 2017 के बाद से कमी देखी गई है।