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कचरा प्रबंधन को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश

नवनीत बत्ता |

कचरा प्रबंधन को लेकर हाईकोर्ट सख़्त हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में कूड़े कचरे की सही तरीके से डंपिंग न होने की व्यवस्था से हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के बीच रिपोर्ट देने को कहा है। इन जिलों में कुल्लू भी शामिल है और हाईकोर्ट ने कुल्लू के पिरडी कूड़ा संयंत्र को लेकर NGT की ओर से दिए गए आदेश का पालन करने के लिए कहा है।

5 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उपायुक्त कुल्लू को 19 जून 2017 के आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें शक्ति का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द नई साइट ढूंढने के लिए कहा है। इसका जवाब उन्हें दो हफ्ते में हाईकोर्ट कों देना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई पंचायत किसी तरह का टालमटोल करती है तो उस पंचायत का नाम कोर्ट में दिया जाएगा। इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं इस मामले को लेकर उपायुक्त ने पिरडी स्थित कूड़ा संयंत्र की कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दी है, जिसमें नगर परिषद कुल्लू को कूड़ा डंपिंग के लिए कोई भी पंचायत NOC नहीं दे रही है। इस वजह से कूड़े का सही तरीके से डंप नहीं हो पा रहा है। डीसी कुल्लू यूनुस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। नगर परिषद कुल्लू ने जिन पंचायतों में कूड़ा-कचरे को डंप करने के लिए नई साइटों को देखा है, उन पंचायतों में 12 और 13 जनवरी को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा ।