चंबा में छात्राओं से अश्लील हरकत करने के मामले में अध्यापक राजकुमार को दोषी करार देते हुए जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी अध्यापक पर 1 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही स्कूल के मुख्य अध्यापक सरदार सिंह को मामले की जानकारी छिपाने पर 1 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश राजेश तोमर ने कहा कि जुर्माने की राशी अदा ने करने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला अक्टूबर 2015 का है।
गौरतलब है कि 15 अक्टूबर को कुछ छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल में आकर बताया कि स्कूल में तैनात अध्यापक राज कुमार उनकी बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करता है। मामला सामने आने पर जांच शुरू की गई तो पाया कि छात्राओं ने जो आरोप लगाए थे वे सही हैं। जब प्रबंधन समिति के प्रधान की निगरानी में इन छात्राओं के बयान करमबद्ध किए गए तो उसी स्कूल की कुछ और छात्राओं ने उसी अध्यापक के खिलाफ अश्लील हरकतों के बारे में बताया। इसके चलते उन छात्राओं के बयान भी कलमबद्ध किए गए।
जांच में यह बात भी सामने आई कि उक्त स्कूल के मुख्य अध्यापक सरदार सिंह को अध्यापक के इन कारनामों के बारे में जानकारी थी लेकिन उसने इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। इस पर बुधवार को कोर्ट ने मुख्य अध्यापक को 1 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी अध्यापक को उम्रकैद की सजा और 1 लाख 55 हजार का जुर्माना लगाया है।