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RTI के तहत सूचना न देने पर PWD के अधिशासी अभियंता के खिलाफ शिकायत दर्ज

संजय गुलेरिया |

मंडी के अंतर्गत पड़ते धर्मपुर में लोक निर्माम विभाग के एसडीओ जो वर्तमान में धर्मपुर मंडल के कार्यवाहक अधिशासी अभियंता हैं के खिलाफ आरटीआई के तहत जानकारी न देने का मामला सामने आया है। जिसकी शिकायत जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने अधीक्षण अभियंता जोगिन्दर नगर से की है। जिला पार्षद ने अपनी शिकायत में बताया कि उक्त अधिकारी एक ठेकेदार के बारे में मांगी गई सूचना जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं।

ज़िला पार्षद ने बताया कि उन्हाने 4 फ़रवरी को उनसे विभाग के एक ठेकेदार संजय निराला को आवंटित ठेकों की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया था और उक्त ठेकेदार को डी श्रेणी से ए श्रेणी में स्तरोन्नत करने सबंधी दस्तावेज़ों की जानकारी मांगी थी। लेकिन उक्त अधिशाषी अभियंता ने 60 दिन बीत जाने के बाद भी ये सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है जो कि नियमानुसार तीस दिनों में देना अनिवार्य होती है।

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भूपेंद्र सिंह ने इसकी अपील और शिकायत अधीक्षण अभियंता जोगिन्दर नगर को आरटीआई के तहत कि है। उन्होंन उक्त जन सूचना अधिकारी के ख़िलाफ़ जुर्माना लगाने और विभागीय कार्यवाई करने की मांग की है। भूपेंद्र सिंह ने एक्सईन पर राजैतिक आधार पर ठेके आवंटित करने का भी आरोप लगाया है। जिसके चलते उन्होंने ठेकेदार संजय निराला की पत्नी रीता कुमारी को गत वर्ष में 40 लाख रुपये के ठेके दे दिये हैं और बरसात में मलवा उठाने के सभी ठेके मंडप सबडिवीजन के इन्ही को दिए गए हैं। जिनकी आरटीआई कानून के तहत मौके पर जांच करने के लिए भी आवेदन किया गया है।

लेकिन अधिशाषी अभियंता ने अभी तक उसके लिए भी समय निर्धारित नहीं किया है। इससे ये साफ़ होता है कि उक्त अधिकारी मंत्री के मौसेरे भाई और ठेकेदार संजय निराला को नियमों को ताक पर रखकर ठेके दे रहे हैं और उन्हें गलत तरीक़े से डी से सी औऱ बी श्रेणी का ठेकेदार बनाने में दिए गए झूठे और फ़र्जी दस्तावेजों को भी जारी नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस मण्डल में बहुत से औऱ भी ऐसे काम हैं जो अवार्ड होने से पहले ही शुरू करवा दिये गये हैं। जिनकी जांच भी की जायेगी और ज़रूरत पड़ी तो उक्त अधिकारी की शिकायत चुनाव आयोग से भी कि जायेगी।