ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड फोटो शेयर करने पर अरेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की वकेशन बेंच ने केस की सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता से कहा कि यह नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस सामान्य केस से अलग है क्योंकि शर्मा बीजेपी सदस्य भी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि आपने जो किया, वह नहीं करना चाहिए था। आपको निश्चित तौर पर ममता बनर्जी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। यह किसी सामान्य नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी का मामला भर नहीं है। इस केस को अलग तरह से ही देखा जाएगा क्योंकि प्रियंका शर्मा बीजेपी की सदस्य भी हैं।' याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क दिया गया, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि यहां केस से दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको बेल की अनुमति हम दे सकते हैं, लेकिन आपको माफी मांगनी होगी।