कुल्लू के बंजार बस हादसे के बाद परिवहन विभाग रूल्स में सख़्ती करने जा रहा है। हिमाचल में अब सभी बसों में बाहर की ओर आरटीओ और पुलिस का नंबर लगाना अनिवार्य होगा। इसकी मदद से लोग और यात्री ओवरटेकिंग करने वाले और ओवरलोडिंग होने की श़िकायत दर्ज करवा सकेंगे। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सुरक्षित यातायात के लिए नियमों का पालन करने, ओवरलोडिंग से बचने संबंधी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज डीसी सोलन विनोद कुमार ने बैठक में ये निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन ने बनाए ये नए रूल्स…
- मालिक, ड्राइवर की फोटो और नंबर लगाना होगा अनिवार्य
- ओवरलोडिंग करने वाली बसों पर की जायेगी सख्त कार्यवाही
- बसों में स्टीरियों और बस चालक द्वारा फोन का इस्तेमाल होगा बंद
- ओवरटेक न करना, समय पर बसों की मेकैनिकल जांच करवाना
डीसी ने निजी और सरकारी बस ऑपरेटर्स से बैठक में सख़्त लहज़े में आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई बस ड्राइवर इन आदेशों को अवहेलना करता दिखाई पड़ा, उसपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। यात्रियों के लिए कॉल्स पर तुरंत कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाया गया उसपर जांच के होगी कार्रवार की जाएगी।