ओवरलोडिंग, अत्याधिक स्पीड और अन्य कारणों से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडीसी कांगड़ा राघव शर्मा ने एचआरटीसी और निजी बस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंन बस बताया कि एचआरटीसी और निजी बस संचलकों को बसों के भीतर चालक की फोटो, उसका नाम, वैध लाइसेंस की पूर्ण जानकारी और आरटीओ कार्याल का नंबर लिखना अनिवार्य है। उन्होंने बस संचालकों को कहा कि वे सात दिनों के भीरत अपने-अपने वाहन चालक की पूर्ण जानकारी आरटीओ कार्यालय में जमा करवाएं। साथ ही उन्होंने बस मालिकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह अपनी-अपनी बसों में ओवरलोडिंग ने करें और समयसारिणी के अनुसार ही बस चलाएं।
उन्होंने कहा कि अत्याधिक गति से वाहन चलाने के कारण भी अधिकतर सड़क हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बस चालकों को निर्धारित गतिसीमा तथा समय पर वाहन चलाने की चेतावनी दी है। राघव शर्मा ने निजी बस संचालकों से अपनी बसों में वाहन चालकों की भर्ती करते समय वैध लाईसेंस की गहनता से जांच करने तथा मोटर वाहन नियमों की अनुपालना के अनुरूप ही भर्ती करने की सख्त हिदायत दी। इसके अतिरिक्त वाहन चालक द्वारा वाहन चलाते समय शराब के इस्तेमाल और अनाधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए देने व सवारियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर बस मालिक विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा उन्होंने जानबूझ कर निर्धारित रूट और सययसारिणी के तहत बस न चलाने वाले ऐसे बस ऑपरेटरों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने की भी हिदायत दी।
इस अवसर पर आरटीओ मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए अपने संस्थान में बायोमिट्रिक मशीन लगाना अनिवार्य है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोग प्रशिक्षण के लिए अपना पूर्ण समय दे सकें। उन्होंने कहा कि निर्धारित मापदंडों के तहत ड्राइविंग टेस्ट लेने और लाइसेंस जारी करने के लिए कांगड़ा ज़िला के कच्छयारी (खोली) और जसूर में आटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त समयसारिणी में त्रुटियों के निपटारे के लिए कमेटियां गठित की गई हैं जो इस विषय पर चर्चा के उपरांत स्थाई समाधान करेंगी।