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मनी लॉड्रिंग मामलाः हाईकोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक टाली

समाचार फर्स्ट डेस्क |

मनी लॉड्रिंग मामले में फंसे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक लिए टाल दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि VVIP चौपर अगस्ता वेस्टलैंड डील घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में कारोबारी और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है।

6 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में पुरी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल ने कहा कि रतुल पुरी हमेशा जांच में सहयोग कर रहे हैं। अभी तक 25 से ज्यादा बार प्रवर्तन निदेशालय के बुलाने पर पूछताछ के लिए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा घंटे उनसे पूछताछ हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि रतुल पुरी ना तो देश छोड़कर भागने वाले और ना ही वो जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे में पुरी को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए एएसजी अमन लेखी ने विरोध करते हुए कहा कि रतुल पुरी भले ही 25 बार प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पूछताछ के लिए आए हों, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे हालातों में पुरी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट अब इस मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 20 अगस्त तक मामले स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।