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INX घूस कांड मामले में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

समाचार फर्स्ट डेस्क |

पी चिदंबरम ने अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से तीन दिन की मोहलत मांगी थी। हाई कोर्ट से झटके के बाद चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनके मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हो सकती है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया।

पी चिदंबरम पर आरोप

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैरकानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब दो दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिली हुई है। यह मामला साल 2007 का है। उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे।

।NX मीडिया मामला

।NX मीडिया में इस वजह से 305 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जबकि वास्तविक अनुमति इससे कम रकम की ही थी। इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही चिदंबरम के बेटे कार्ति को गिरफ्तार कर चुकी हैं, वे फिलहाल जमानत पर हैं। इस मामले में अहम मोड़ तब आया, जब इंद्राणी मुखर्जी 4 जुलाई को सरकारी गवाह बन गईं।

साल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की, जबकि ईडी ने साल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज़ किया। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया और इसी साल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया।