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INX मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

समाचार फर्स्ट डेस्क |

INX मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब प्रवर्तन निदेशालय INX मीडिया केस में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एजेंसी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज ही खत्म हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि ईडी ने जो दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें पी. चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री से क्या सवाल पूछे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को देने की ज़रूरत है। ऐसा माना जा रहा है कि आज ही ईडी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में ले सकती है और पूछताछ शुरू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत दे देना जांच में रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए।

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो हिरासत में हैं। अंतरिम जमानत और सीबीआई कस्टडी के मसले पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अपना फैसले पढ़ते हुए कहा कि एजेंसी की तरफ से केस डायरी को अदालत में पेश किया जा सकता है।