राजधानी नई दिल्ली में इस बार दिवाली पर पटाखें नहीं फूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री बैन पर पिछले साल लगाई रोक बहाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के लाइसेंस सस्पैंड कर दिये हैं। इस कारण अब दिल्ली में दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।
इस साल 12 सितंबर को आया सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक नवंबर तक लागू रहेगा। दीवाली के त्यौहार महज दस दिन बाद है। दिल्ली वाले इस त्यौहार को सबसे अधिक धूमधाम से मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक याचिकाकर्ता की याचिका के आधार पर आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में दीवाली के दिन प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर हो जाने का मुद्दा उठाया था।