दिवाली को लेकर फैल रहे प्रदूषण से पूरे देश में नुकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में अब हिमाचल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हिमाचल में सिर्फ दिवाली के दिन ही पटाखे चलेंगे और वे भी रात 10 बजे तक।
इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध होगा और सिर्फ दिवाली के दिन ही पटाखे चलाए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने के आदेश जारी किए है।