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कुल्लूः NDPS मामले में दो आरोपियों की 20 लाख 50 हजार रूपए की संपत्ति जब्त

गौरव, कुल्लू |

कुल्लू पुलिस ने एनडीपीएस मामले में दो व्यक्तियों की 20 लाख 50 हजार की संपत्ति जब कर दी है। 27 दिसंबर 2019 को थाना कुल्लू की एक टीम को गुप्त सूचना मिली के जवानीरोपा में एक महिला शीला देवी पुत्री बाला राम निवासी कुल्लू  चोरी छुपे चरस बेचने का धंधा कर रही है। इस पर थाना कुल्लू की टीम ने उस महिला के किराए पर लिए कमरे में रेड की और महिला के सूटकेस से 425 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे चरस की रेगुलर सप्लाई आरोपी ईश्वर पुत्र दौलतराम निवासी कुल्लू उम्र 40 साल द्वारा की जाती थी। जो उक्त आरोपी को भी इसी मुकदमे में धारा 29  एनडीपीएस के तहत 17/1/20 को गिरफ्तार किया गया था।

आरोपिता ने बतलाया कि पहले यह शराब बेचने का धंधा करती थी। इसमें इसको पुलिस ने पकड़ा था और उसमें 5000 फाइन एईटीसी कुल्लू से हुआ था जो पिछले 4 सालों से इसी चरस के धंधे को कर रही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं करती है। मुकदमे में छानबीन आगे बढ़ाते हुए आरोपी शीला की फाइनेंशियल इन्वेस्टीगेशन  की गई जिसमें उसके बैंक अकाउंट्स में करीब 10 लाख रूपए की राशि पाई गई जो किसी भी प्रकार से इसकी आय के अनुरूप नहीं है, जिसको फ़्रीज कर दिया गया है। इसमें उसके पीएनबी ढालपुर के अकाउंट में एक एफडी 1,43,491 रूपए की बचत खाते में 6,42,540 रूपए और पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुर वाले अकाउंट में 2,12,855 रूपए की राशि पाई गई। इसको एनडीपीएस की धारा 68 के अन्तर्गत फ्रीज कर दिया गया है।

दूसरे मामले में आरोपी चेतराम पुत्र कालूराम निवासी बिहानी जंजैहली जिला मंडी वर्तमान में जुडिशल कस्टडी के खिलाफ मुकदमा नंबर 132/19 दिनांक 4 नवंबर 2019 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना अनि जिला कुल्लू पंजीकृत हुआ था। इसमें 4 किलो 36 ग्राम चरस आरोपी से बरामद की गई थी। इस मुकदमे में आरोपी की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की गई जिसमें पता चला कि आरोपी चेतराम अपने परिवार के साथ रहता है और आरोपी के पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय और कोई नियमित आय का साधन नहीं है। दो साल पहले तक आरोपी ट्रक ड्राइवर का काम करता था। इसके बावजूद आरोपी ने दो साल पहले एक कमर्शियल व्हीकल टाटा 407  परचेस किया जिसकी कीमत 10,50,000 रूपए है। आरोपी ने कमर्शियल व्हीकल के लिए 2,29,800 की डाउन पेमेंट भी की थी। जो किसी भी प्रकार से उसकी आय के साधन और बचत के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही आरोपी ने अपने बैंक अकाउंट से 13 लाख 65 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। जो उसकी आय के अनुरूप नहीं है। आरोपी की उपरोक्त संपत्ति को धारा 68 एनडीपीएस के अंतर्गत जब्त किया गया है।