पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र हिमााचल प्रदेश कोष विभाग की वेबसाइट से डाऊनलोड करके किसी राजपत्रित अधिकारी या संबंधित बैंक और पटवारी से हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) करवा कर 1 सितंबर से संबंधित कोष कार्यालय के पास जमा करवाना शुरू कर सकते हैं। यह जानकारी जिला कोष अधिकारी ऊना विशाल रघुवंशी ने दी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम और वित्त विभाग के अनुदेशानुसार विशेष सचिव वित्त एवं निदेशक कोष लेखा और लॉटरीज ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने जिला ऊना से संबंधित पेंशनरों से अपील की है कि वे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र ऊना के मुख्य कोष अथवा उपकोष में 1 सिंतबर के उपरांत जमा करवाना सुनिश्चित कर लें।