जिला दण्डाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेशख् 1977 के तहत एक अधिसूचना जारी करते हुए जिला में आवश्यक वस्तुओं के परचून दाम निर्धारित किये हैं। अधिसूचना के अनुसार बकरे/ भेड़ का कच्चा मीट 400 रूपये, सुअर मीट 200 रूपये, मुर्गा/ ब्राइलर 160 रूपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किये हैं। इसके अलावा जिला में मछली (ग्रेड-1 व ग्रेड-2) की बिक्री मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर होगी।
अधिसूचना के अनुसार ढाबों में पूरी खुराक दाल सब्जी और कढ़ी चपाती/चावल सहित 60 रूपये में, आधा आहार में एक प्लेट चावल के साथ दाल और सब्जी 30 रूपये में, तवा चपाती 5 रूपये और तंदूरी चपाती 7 रूपये में मिलेगी, स्पैशल सब्जी (गोभी, पालक, मटर, भिण्डी, आलू मटर, राजमाह व सफेद चने) प्रति प्लेट मूल्य 60 रूपये निर्धारितकिया गया है। चिकन कढ़ी पांच पीस 200 ग्राम के हिसाब से प्रति प्लेट 90 रूपये, मीट पांच पीस व 200 ग्राम के हिसाब से 120 रूपये प्रति प्लेट उपलब्ध होगा जबकि परांठा आचार सहित 20 रूपये व दाल मख्नी/ दाल फ्राई 40 रूपये प्रति प्लेट किया गया है। चना भटूरा 40 रूपये व चनों सहित दो समोसों के लिए 30 रूपये का मूल्य निर्धारित किया गया है।
हलवाइयों द्वारा बेचे जाने वाले कच्चे दूध की कीमत 50 रूपये लीटर के अलावा दहीं का दाम 60 रूपये और पनीर 260 रूपये प्रतिकिलोग्राम होगा। सभी दूकानदारों/ विक्रेताओं को ग्राहक को कैश मेमो देना होगा और उसकी एक प्रति अपने पास निरीक्षण हेतु रखनी होगी। समस्त विक्रेताओं को अपनी दूकान पर देवनागरी लिपि में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी। रेट लिस्ट पर मालिक/ सांझेदार/प्रबंधक के हस्ताक्षर और तिथि अंकित होनी चाहिये।