राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर नए वोट बनाने और शुद्दीकरण की आखिरी तारीख निर्धारित कर दी है । जिसके तहत 14 अक्टूबर तक नए वोटर को वोट बनवाने का मौका मिलेगा । वहीं, पहले से बने वोटर कार्ड से त्रुटि निकलवाने के लिये भी 14 अक्टूबर तक पंचायत घर में सम्पर्क किया जा सकता है ।
इस बारे जानकारी देते खंड विकास अधिकारी फतेहपुर राज कुमार ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों पर आगामी 14 अक्टूबर तक नए वोट बनाने और त्रुटियों को निकालने का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि नया वोट बनवाने के लिये नए वोटर को अपना आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र अपने साथ पंचायत घर ले जाना अनिवार्य होगा । नया मतदाता पहली जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हो ।