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SC ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, SMC शिक्षकों ने ली राहत की सांस

पी. चंद, शिमला |

एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से चुनौती देने वाले शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर मनोज रोंगटा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की तरफ से एसएलपी दायर करने और शिक्षकों के हित में खड़े होने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का आभार जताया है।

गौर हो कि प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते माह 2630 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाते हुए इनकी जगह छह माह में नियमित शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला दिया था। साल 2012 से दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ गई थी। इसके बाद हरकत में आई सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस बारे में विस्तृत चर्चा की थी। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षकों को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शिक्षकों के साथ प्रदेश सरकार ने भी एसएलपी दायर की थी।