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मतदाता सूचियों के लिए दावे या आक्षेप 15 दिसम्बर तक: DC कांगड़ा

समाचार फर्स्ट डेस्क |

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के समस्त 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 16 नवम्बर(सोमवार) से आरंभ हो गया है। इसके तहत सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन आम जनता के निरीक्षण के लिए सभी मतदान केन्द्रों, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालय में उपलब्ध करवा दिया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 दिसम्बर, 2020 तक कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूचियों के इन प्रारूपों का निरीक्षण करके इनमें अपने नाम शामिल होने के बारे में पुष्टि कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रथम जनवरी, 2021 को अहर्ता तिथि मानते हुए इन फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसीलिए एक जनवरी, 2021 तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा भी इन मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत 21 और 22 नवम्बर, 2020और 5-6 दिसम्बर, 2020 को (सभी मतदान केन्द्रों पर) राजनैतिक दलों के बूथ लेबल एजैण्टों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त किये जाएंगे। 15 दिसम्बर तक प्राप्त सभी दावों, आक्षेपों या संशोधनों का निपटारा 5 जनवरी, 2021 तक कर दिया जाएगा और 15 जनवरी, 2021 को जिला के सभी 15 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतू निर्वाचन विभाग के कॉल सेंटर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा (टोल फ्री नंबर 1800-332-1950) तथा जिला के (टोल फ्री नंबर 1950) पर लैंडलाईन या मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपने नाम की पुष्टि के लिये हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की वेब साईट http://ceohimachal.nic.in पर देख सकता है।

उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वंय सेवी संगठनों, महिला मण्डलों एवम् युवा मण्डलों से आह्वान किया कि वे प्रारुप प्रकाशन की अवधि 16  नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक प्रारुप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में से कटवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।