कैबिनेट बैठक में लिए गए 4 जिलों के लिए नाइट कर्फ्यू पर अब सरकार ने SOP जारी कर दी है। SOP ने साफ कहा गया है कि शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में आज रात 8 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कर्फ्यू में किसी भी तरह की गैर जरूरी आवाजाही और व्हीक्ल का चलन बंद रहेगा। इमरजेंसी मेडिकल सेवा, रोजाना जरूरत की चीजों की अनुमति रहेगी। लेकिन कर्फ्यू पीरीडिय के दौरान अगर जरूरी काम होता है तो इसके लिए डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही इंटर स्टेट और इंटरा स्टेट बसें जारी रहेंगी लेकिन इनमें यात्रियों की संख्या 50 फीसदी रहेगी। रविवार को सप्ताहिक छुट्टी के दिन प्रदेश के सभी बाज़ार बंद रहेंगे। किसी अन्य जरूरी काम के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
SOP के निर्देश…
- कंटेनमेंट जोन से बाहर खुली जगहों में होने वाले कार्यक्रमों अनुमत व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 200 व्यक्तियों के अधीन क्षमता का 50% होगी।
- बंद जगहों जैसे हॉल वगैराह में अनुमत व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 100 व्यक्तियों के अधीन क्षमता का 50% होगी। इसके साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजह वगैराह जरूरी होंगे।
- अगर कार्यक्रम अंदर औऱ बाहर दोनों जगहों पर है तो 200 लोगों की क्षमता रहेगी।
- अगर धाम या कैटरिंग की जाती है तो उसमें सामान बायो डिग्रेडेबल डिस्पोसेबल का ही करना होगा इस्तेमाल।
- इस तरह की सभा के पूर्व सूचना क्षेत्र के डीसी, एसडीएम, तहसीलदार को दी जानी अनिवार्य होगी। अगर जरूरत हो तो घटना को वीडियो ग्राफी करने का आदेश दे सकते हैं।
- अगर ऊपर दिये गए नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्यक्रम कर्ता ही जिम्मेदार रहेगा औऱ उसे फाइन लगाया जाएगा।