उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर परिषद रामपुर, रोहडू, ठियोग, नगर पंचायत चैपाल, जुब्बल, कोटखाई, नारकंडा और सुन्नी क्षेत्रों में दिनांक 09 और 10 जनवरी, 2021 (मतदान के एक दिन पूर्व व मतदान के दिन) को किसी होटल, कैटरिंग हाउस, दुकान या अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थानों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों व शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।