जिला मंडी में एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत उपमंडल जोगिन्दर नगर के तहत ऐसे सभी प्रौजैक्टस, औद्योगिक इकाईयों, निजी चिकित्सालयों एवं सामान्य लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं तो इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य विभाग को देना सुनिश्चित बनाएं। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर प्राप्त सूचना के आधार पर यह आंकलन किया जा सके कि उप मंडल जोगिन्दर नगर में जरूरत पडऩे पर कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं और जरूरतमंद लोगों को इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होने बताया कि उपमंडल में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को जांचने और होर्डिंग्स इत्यादि को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के तहत तहसीलदार जोगिन्दर नगर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिसमें ईओ इंडस्ट्रीज, निरीक्षक खादय एवं नागरिक आपूर्ति तथा पुलिस विभाग के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस संबंध में आदेशों की अवेहलना होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।