हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में टैक्सी, मैक्सी, प्रदेश के भीतर कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों, ऑल इण्डिया परमिट पर चलने वाली बसों और रेंट ए मोटर साइकिल के तहत 1992 वाहनों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। टैक्सी के 1108, मैक्सी के 121, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस परमिट 17, ऑल इण्डिया टुरिस्ट बस परमिट 27 और 719 मोटर साइकिल को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कोविड की विपरित परिस्थितियों के कारण राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृतियां लम्बित थीं।
परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के बस ऑपरेटरों को बाहरी राज्यों में टैक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।
प्रदेश के शहरी ईलाकों में ई-रिक्शा संचालन के लिए आवश्यक अधिनियम तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि सभी शहरों में ई-रिक्शा का संचालन कर पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।



