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हिमाचल: बिना बिल स्पेयर पार्ट ले जा रहा था व्यक्ति, पड़ा 8 लाख 68 हजार का जुर्माना

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हमीरपुर में आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल स्पेयर पार्ट ले जा रहे व्यक्ति का भारी भरकम जुर्माना किया है। विभाग ने रूटीन चेकिंग के लिए बड़सर में नाका लगाया था जिसके तहत एक वाहन मोहाली से नेरचौक की तरफ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स लेकर जा रहा था। जब वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया इस दौरान चालक स्पेयर पार्ट्स के बिल दिखाने में पूरी तरह से असमर्थ रहा।

इसके बाद आबकारी एवं कराधान विभाग के इंस्पेक्टर कुलदीप जमवाल ने अधिनियम 122 के तहत व्यक्ति को 8 लाख 68 हजार रुपए का जुर्माना किया। आबकारी एवं कराधान विभाग के सह आयुक्त राज्य कर आबकारी अधिकारी अनुराग गर्ग ने कहा कि आबकारी विभाग इस तरह से गैर कानूनी काम करने वालों पर शिकंजा कस रही है । उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि बिना जीएसटी बिल के कोई भी काम न करें।