गुड़िया रेप मर्डर मामले में लॉकअप में सूरज हत्याकांड में हिरासत में चल रहे पूर्व आईजी जैदी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आज कोर्ट में न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई थी। पिछली सुनवाई में जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जिस पर आज आईजी जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
CBI ने 29 अगस्त को हिरासत में लिए थे 8 पुलिस कर्मचारी
बता दें कि, गुड़िया मामले में आरोपी सूरज को पुलिस हिरासत में लिया गया था। लेकिन, पुलिस लॉकअप में उसकी हत्या हो गई थी। इस मामले में बाद में CBI ने जैदी सहित 8 पुलिस कर्मचारियों को बीते साल 29 अगस्त को हिरासत में लिया था। CBI की तरफ से हिरासत में लिए गए सभी आरोपी तब से न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं।