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जबरन धर्म परिवर्तन मामले की चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

डेस्क |

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रचार हित याचिका ज्यादा लग रही है और इस तरह की याचिकाओं से धार्मिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा रहता है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस तरह की याचिका से सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि इस याचिका को एक कीमत के साथ रद्द किया जाएगा। हालांकि, इस पर याचिकाकर्ता की वकील सीआर जया सुकीन ने कहा कि वह खुद ही याचिका को वापस लेना चाहती हैं। बाद में कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को रद्द करते हुए इसे वापस लेने की मांग मंजूर कर ली। याद रहे कि याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के पिछले साल मार्च में एक जनहित याचिका पर सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी।