रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे नादौन के पूर्व एसएचओ नीरज राणा को हिमाचल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर तक अंतरिम अग्रिम जमानत देने के साथ ही केस का रिकॉर्ड तलब किया है। अब विजिलेंस 31 दिसंबर तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अब नीरज राणा मामले की अगली सुनवाई तक विजिलेंस टीम के साथ मामले में जांच पूर्ण सहयोग देना होगा।
बताया जा रहा है कि नीरज राणा ने हिमाचल हाईकोर्ट में अधिवक्त के जरिए अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। इसमें दलील पेश की गई थी नीरज राणा पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नीरज राणा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि 21 दिसंबर दोपहर बाद हमीरपुर विजिलेंस टीम ने नादौन थाना प्रभारी नीरज राणा को 25 हजार रिश्वत लेने के बाद गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और अपनी गाड़ी से विजिलेंस टीम को कुचलने का प्रयास कर मौके से फरार हो गया थे। इसके पश्चात नीरज राणा की गाड़ी से चिट्टा भी मिला था जिसके बाद उसके उपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था।
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