क्राइम/हादसा

आचार संहिता के दौरान अब तक 15 करोड़ की अवैध शराब हुई बरामद

आचार संहिता के दौरान प्रदेश में राज्य कर व आबकारी कराधान विभाग ने 15 करोड़ रुपये मूल्य की 8 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई है. शराब की 8 लाख लीटर की अवैध खेप में 3 लाख लीटर कच्ची शराब(लाहन व अन्य) भी पकड़ी है. वहीं, मंडी जोन में प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व लाहौल क्षेत्र आते हैं. जहां से विभाग ने एक लाख लीटर अवैध शराब बरामदकी है. जिसकी बाजारी मूल्य 3.70 करोड़ के करीब है. यह सभी मामले विभाग की टीमों ने बड़ी खेप में पकड़ी है. जिसमें से 245 लीटर शराब बुधवार को

विभाग ने मंडी में बराबद की थी. यह शराब प्रदेश में अवैध रूप से स्टोर की गई शराब मामलों व समीपवर्ती राज्यों जेएसंडके, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ से ट्रकों आदि में लाई जा रही अवैध शराब मामलों में पकड़ी गई है. यह जानकारी राज्य कर व आबकारी कराधान विभाग के कमिशनर यूनुस खान ने जिला मंडी में पत्रकार वार्ता में दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभाग ने आहार संहिता के दौरान अवैध शराब के कारोबार व सप्लाई पर नजर रखने व कड़ी कार्रवाई अमल में लाने के लिए 67 टीमों का गठन किया है. इसके अलावा प्रदेश के बॉर्डर एरिया के सेंसटिव एरिया(चोर व गुप्त रास्तों) की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 24 स्थानों पर नाकाबंदी की गई है. कहा कि प्रदेश के जिला मंडी, कुल्लू, हमीरपुर सहित अन्य जिलों में विभाग ने 4 से 5 टीमों का गठन किया है, जो हर समय कार्यवाई अमल में ला रही है. प्रत्येक जिला में विभागीय टीमों के साथ कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जो बोटलिंग प्लांट, शराब के ठेकों व लाइसेंस सहित अन्य कार्यों की मोनिर्टिंग कर रहे हैं.

अधिकारियों व कर्मियों के कार्य को सराहा

वहीं, कमीशनर यूनुस ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य की सराहना की है. कहा कि पहले के चुनावों के मुकाबले विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने बेहतर कार्य किया है और देर रात तक अपनी ड्यूटी देकर नशा माफिया व टैक्स चोरों पर नकेल कसी है. आचार संहिता के दौरान प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व जेएंडके से अवैध रूप से लाई जा रही कच्ची शराब व अन्य शराब की खेप मामलों में 10 केसदर्ज किए गए हैं. यह मामले जिला ऊना, शिमला, मंडी सहित बद्दी में सामने आए हैं. वहीं, कमीशनर यूनुस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है व एचपी एक्साइज एक्ट के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

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