अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर पोक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसले में 14 साल की नाबालिग लड़की को भगाने और उससे रेप करने के आरोप में 20 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्मान न अदा करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। आरोपी अमित पुत्र फुल सिंह निवासी जिला मुज्जफरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।
जानकारी के अनुसार मामलना 15 नवंबर 2018 का है। इस दिन नाबालिक छात्रा घर से स्कूल गई लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। साथ में पढ़ने वाले छात्रों को इस बारे पूछा तो उन्होंने बताया कि लड़की आज स्कूल नहीं आई। हर जगह तलाश करने पर भी जब लड़की का कहीं कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छानबीन शुरू की और जांच के दौरान पाया कि उक्त व्यक्ति जो एक स्थानीय ढाबे में काम करता था लड़की को बहला-फुसालकर अपने घर मुज्जफरनगर ले गया है। इसके बाद पुलिस और परिजन वहां के लिए रवाना हुए जहां से दोनों को बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सभी गवाहों के साक्ष्य, मेडिकल और फॉरेंसिक के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अमित को नाबालिग लड़की से रेप करने का दोषी पाया और उसे सजा का ऐलान किया है।