हमीरपुर में आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल स्पेयर पार्ट ले जा रहे व्यक्ति का भारी भरकम जुर्माना किया है। विभाग ने रूटीन चेकिंग के लिए बड़सर में नाका लगाया था जिसके तहत एक वाहन मोहाली से नेरचौक की तरफ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स लेकर जा रहा था। जब वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया इस दौरान चालक स्पेयर पार्ट्स के बिल दिखाने में पूरी तरह से असमर्थ रहा।
इसके बाद आबकारी एवं कराधान विभाग के इंस्पेक्टर कुलदीप जमवाल ने अधिनियम 122 के तहत व्यक्ति को 8 लाख 68 हजार रुपए का जुर्माना किया। आबकारी एवं कराधान विभाग के सह आयुक्त राज्य कर आबकारी अधिकारी अनुराग गर्ग ने कहा कि आबकारी विभाग इस तरह से गैर कानूनी काम करने वालों पर शिकंजा कस रही है । उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि बिना जीएसटी बिल के कोई भी काम न करें।
Himachal Govt ₹64 Crore Payment: दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की से बचाने के लिए…
Himachal Congress Reorganization: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो…
Hardoi road accident: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में सोमवार तड़के…
Post-Monsoon Drought Himachal: हिमाचल प्रदेश में पिछले दो महीनों से बारिश न होने के…
Daily Horoscope November 25: सोमवार का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और नई…
Bareilly GPS Navigation Acciden: बरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत…