<p>विशेष न्यायधीश-2 कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि यह सजा उतराखंड के निवासी दिवाकर सिंह को सुनाई गई है। बुधवार को आरोप तय होने पर यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।</p>
<p>ग़ौरतलब है कि दिवाकर सिंह को 13 फरवरी 2015 को जाणा नाला सड़क पर पुलिस ने 1 किलो 512 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था और उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मनाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। मनाली पुलिस ने उसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया था और उसके बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था।</p>
<p><span style=”color:#e74c3c”><strong>चरस के साथ नेपाली धरा</strong></span></p>
<p>वहीं, बुधवार को भी पुलिस ने एक व्यक्ति को चरस के साथ धर दबोच लिया है। भुंतर पुलिस ने बजौरा टीसीपी में नाके के दौरान एक सेमी डिलक्स में तलाशी के दौरान बस में सफर कर रहे एक व्यक्ति की शक के आधार पर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 512 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर चरस को अपने कब्जे में ले लिया है।</p>
Himachal BPL list review: हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे)…
Paush Shukla Dashami 2025 : पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आज मध्याह्न 12 बजकर…
Zodiac Fortune : 11 जनवरी 2025 का दिन ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से कई राशियों के…
Jal Shakti Gaurav Awards: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों…
कांगड़ा जिला पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को…
Recruitment Scam in Himachal: हिमाचल प्रदेश में पेपरलीक से जुड़े मामलों में एक और बड़ा…