<p>विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी करने के आरोपी को मंडी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कैद में जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा धारा 120 बी, 406 औऱ 420 के तहत सुरेंद्र कुमार उर्फ चीता पुत्र बृज लाल निवासी चतियारा नलसर जिला मंडी को सुनाई गई।</p>
<p>जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दोषी ने नेहा टेवल्सय के नाम पर एक कार्यालय न्यू मार्केट डोर में खोला था। उसने वीरेंद्र सिंह, यशपाल और यादविंदर शर्मा आदि व्यक्तियों से एक लाख तीन हजार रूपए प्रति व्यक्ति दुबई में नौकरी देने के नाम पर लिए थे। इन युवकों ने दुबई पहुंचने पर पाया कि इन्हें विदेश में जाली दस्तावेज बनाकर, धोखाधड़ी और ठगी करके भेजा तथा इनका वापसी का टिकट भी जाली बनाकर दिया था।</p>
<p>आरोप सिद्ध होने पर दोषी को अलग-अलग धाराओं में 6 महीने की कैद और 5 हजार रूपए जुर्माना, एक साल की कैद और 5 हजार रूपए जुर्माना, तीन साल की कैद और 10 हजार जुर्माना, 6 महीने की कैद और 2 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी एक साल की सजा और भुगतनी होगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी मोहम्मद निजामुदीन को अदालत पहले ही भगौड़ा घोषित कर चुकी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला न्यायवादी शबनम ने की।</p>
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