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बाबा रामपाल को कोर्ट से बड़ी राहत, दो केसों में बरी

समाचार फर्स्ट डेस्क |

हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम संचालक बाबा रामपाल के खिलाफ चल रहे दो केसों में हिसार कोर्ट फैसला सुनाते हुए रामपाल को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जज मुकेश कुमार ने की।

दोनों केसों से बरी होने के बावजूद रामपाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कई और मामले भी चल रहे हैं। रामपाल हिसार सेंट्रल जेल नंबर-1 में मौजूद रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही की गई। इस फैसले के मद्देनजर हिसार में धारा 144 लागू कर दी गई थी। 

23 अगस्त को संत रामपाल के खिलाफ दर्ज FIR नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत पेशी हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने FIR नंबर 426 और 427 का फैसला सुरक्षित रख लिया था। रामपाल पर FIR नंबर 426 में सरकारी कार्य में बाधा डालने और 427 में आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज था। कोई सुबूत न मिलने पर कोर्ट ने बाबा को बरी कर दिया।

जेल में बंद रामपाल पर देशद्रोह और हत्या का केस

बताते चलें कि कबीर पंथी विचारधारा के समर्थक संत रामपाल दास देशद्रोह के एक मामले में इन दिनों हिसार जेल में बंद था। हिसार के बरवाला में तीन साल पहले हुए विवाद के बाद रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले साल 2006 में भी रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था।