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ISIS स्लीपर सेल के सदस्य को 5 साल की कैद

समाचार फर्स्ट डेस्क |

कुल्लू जिले के बंजार से पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल के सदस्य आबिद खान को विशेष सत्र ने 5 साल की सजा सुनाई है। यही नहीं, कोर्ट ने आबिद पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। उसे यह सजा  ISIS के लिए स्लीपर सेल के रूप में कार्य करने के आरोप साबित होने पर सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने से पहले उसने सारे आरोप कबूल कर लिए थे।
 
मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले आबिद को NIA की टीम ने दिसंबर माह में बंजार से पकड़ा था। यह बंजार में एक चर्च में पॉल नाम से रह रहा था। आबिद वहां रहकर इंटरनेट के जरिये इनके संपर्क में था और कई जानकारियां उन्हें दे रहा था। NIA के राडार में आने के बाद उनकी टीम बंजार पहुंची और पिछले वर्ष 17 दिसंबर को उसे धर दबोचा। 

NIA ने इसे अपनी गिरफ्त में लेने के बाद कुल्लू में विशेष अदालत में पेश किया था और वहां से रिमांड में लेने के बाद आबिद ने NIA को कई अहम जानकारियां दीं। इसके साथ ही  अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। यहां NIA की विशेष अदालत में विशेष जज वीरेंद्र सिंह के सामने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और आबिद को पांच साल की सजा सुनाई गई।

पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने बताया कि NIA ने कोर्ट में दलील दी है कि आबिद ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग दिया है और उसकी मदद से वे कई अहम जानकारियां जुटाने में सफल रहे हैं। इसके साथ-साथ इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि वह ISIS का सदस्य था और सीरिया जाना चाहता था, लेकिन वह जा नहीं पाया था।